Liquor Shop In MP: मध्य प्रदेश के नवगठित मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा जिले में पुरानी व्यवस्था से होंगे शराब दुकानो के नये ठेके
MP के नवगठित जिलों में पुरानी व्यवस्थाओं से ही संचालित होंगे शराब दुकान के ठेके, सुरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर
Liquor Shop In MP: मध्य प्रदेश में 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा शराब दुकानों के ठेके की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है. शासन द्वारा जारी किये गये नए निर्देशों के अनुसार शराब ठेक से राजस्व बढ़ाने के लिए पिछली बार की अपेक्षा इस बार 15% मदिरा दुकानों के महंगे ठेके होंगे.
मध्य प्रदेश के मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा इन नवगठित जिलों की शराब दुकानों का पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ठेके दिये जायेगे. क्योंकि इन शराब दुकानों को अभी पुराने जिला मुख्यालय में ही रखा गया है. मऊगंज जिले का ठेका रीवा, मैहर जिले का सतना और पांढुर्णा का छिदबाड़ा जिला मुख्यालय से ही शराब दुकानों का ठेका होगा. 15% महंगे ठेके होने की वजह से शराब भी महगी होगी. जो सुरा प्रेमियों की जेब धीरे से हल्की करेगी.
मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा जिले की शराब दुकानो का ठेका पुराने जिले के कलेक्टर की निगरानी मे ही होगा और संचालन की व्यवस्था नए जिला कलेक्टर के अधीन किए जाएंगे. निर्देश दिए गए हैं यदि एक से अधिक जिले राजस्व सीमा मे शराब दुकाने आती है तो उस समूह का नए सिरे से नवगठित जिलों की राजस्व सीमाओं का निर्धारण के अनुरूप पुनर्गठन किया जाएगा.
पुनर्गठित समूह के शराब दुकानों की नीलामी ई- टेंडर के माध्यम से की जाएगी. नवगठित जिलों के लिए यह भी नियम बनाया गया है कि किसी भी मदिरा समूह की शराब दुकाने एक से अधिक जिलों की राजस्व सीमा अंतर्गत नही आनी चाहिए.
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